विवाहिता की गला दबाकर हत्या; तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
महाड़ : विवाहिता की गला दबा कर हत्या करने के मामले में मानगांव सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. तीनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों के नाम नरेंद्र मनोहर इंगले, मनोहर गोविंद इंगले, रंजना मनोहर इंगले हैं।
उक्त घटना वर्ष 2011 में महाड़ एमआईडीसी थाना अंतर्गत भावे पाथर गांव में हुई थी. मृतका आरती इंगले के पति व माता-पिता से लगातार पूछताछ की जा रही थी। इसी को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई। 31 अक्टूबर 2011 को भी इसी तरह का झगड़ा मृतक आरती इंगले और सास रंजना इंगले के बीच हुआ था। मारपीट के बाद आरोपियों ने साजिश रचकर मृतक आरती इंगले को जान से मारने का फैसला किया। इसके बाद आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले उसने दरांती से उसकी नाक काट दी, चाकू से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। बाद में साक्ष्य नष्ट करने की नीयत से उसके शव को भावे पाथर स्थित बोरे के नीचे बने कुएं में ले गए।
इस मामले में महाड़ एमआईडीसी थाना बी.डी.वी. धारा 302, 201, 120(बी), 498(ए), 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सहायक पुलिस निरीक्षक धान्य कुमार गोडसे ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनएस कोले की अदालत में हुई. इस मौके पर सरकारी वकील के रूप में जितेंद्र म्हात्रे पेश हुए। सुनवाई के दौरान छह लोगों की गवाही दर्ज की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लोक अभियोजक की दलीलें स्वीकार करते हुए आरोपी नरेंद्र मनोहर इंगले, मनोहर गोविंद इंगले, रंजना मनोहर इंगले को दोषी करार देते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।